इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के द्वारा 10वीं कक्षा उतीर्ण छात्र जो राज्य के किसी भी NCVT भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा गैर सरकारी आई. टी. आई कॉलेज से 2 वर्षीय आई टी आई कोर्स करने के इच्छुक हों, उन विद्यार्थियों के लिए 2 लाख रूपये तक के शिक्षा ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी |
इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से मात्र 4 प्रतिशत (महिला एवं दिव्यांग के लिए मात्र 1 प्रतिशत) सरल ब्याज दर पर अधिकतम 2,00,000/- (दो लाख) रुo तक की राशि 2 वर्षीय आई टी आई शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी तथा उक्त राशि पर ब्याज देय नहीं होगा |
प्रमुख विशेषताएं:
विद्यार्थियों को रहने, जीवन –यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3000/- रूपये प्रति महीने की दर से 36000/- रूपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक, पठन लेखन सामग्री क्रय के लिए 10,000/- रूपये, कुल 46,000/- रूपये प्रतिवर्ष सीधे विद्यार्थी के खाते में राशि भेजे जाने का प्रावधान है तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आई. टी. आई कॉलेज का प्रशिक्षण शुल्क सत्र 2026-28 के लिए 30098/- प्रतिवर्ष सीधे आई टी आई कॉलेज के खाते में भेजे जाने का प्रावधान है |
ऋण वापसी की प्रक्रिया बहुत सरल एवं सुविधापूर्ण है | आय नहीं होने की स्थिति में वापसी की प्रक्रिया बहुत सरल एवं सुविधापूर्ण है | आय नहीं होने की स्थिति में वापसी कि प्रक्रिया स्थगित | समय से पूर्व वापसी पर छूट का प्रावधान है |
इस योजना का लाभ सभी वर्ग, जाति, कोटि, लिंग, धर्म एवं आय समूह प्राप्त कर सकते हैं साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के बीच में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है |
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्ताएं एवं शर्तें : –
आवेदक बिहार राज्य के सरकारी / गैर सरकारी आई. टी. आई संस्थान में नामांकित या नामांकन हेतु चयनित मात्र वैसे अहर्ता प्राप्त आवेदकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, जिनके संस्थान को प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्द्मिता मंत्रालय, भारत सरकार से कम से कम 5 ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है :-
बिहार राज्य का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 10वीं अथवा समकक्ष कक्षा उतीर्ण हो |
आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता / छात्रवृत्ति / स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड / शिक्षा ऋण या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो |
आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक न हो |
आवश्यक कागजात :
मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति
पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण पत्र (Bonafide सर्टिफिकेट) एवं पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी अनुसूची (fee structure) की मूल प्रति एवं छायाप्रति तथा महाविद्यालय का दूरभाष संख्या
छात्र तथा माता-पिता / अभिभावक / गारंटर का तीन – तीन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
आवासीय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड (आवेदक एवं सह आवेदक दोनों का)
आवेदक एवं सह आवेदक का बैंक पासबुक की मूल प्रति एवं छायाप्रति
निशुल्क फॉर्म भरने के लिए :
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर में प्रतिदिन 10 AM से 11 AM तक नियमित रूप से इस योजना के बारे में जानकारी देने तथा निशुल्क फॉर्म भरने हेतु काउंटर कार्यरत है |
आवेदक फॉर्म भरने के 60 दिनों के अन्दर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र आकर आपने दस्तावेज़ का सत्यापन करा लें |
आई टी आई कोर्स अवधि 2 वर्षों तक कोई राशि वापस नहीं करनी है |
आई टी आई कोर्स पूरा होने के बाद तीसरे वर्ष (Moratorium अवधि एक वर्ष) नौकरी प्राप्त करनी है |
Moratorium अवधि समाप्त होने के बाद चौथे वर्ष से दो लाख में से जितना पैसा निर्गत हुआ था उसे अधिकतम 84 मासिक किस्तों अर्थात अगले 7 वर्षों में वापस किया जाना है |
उपरोक्त निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी किन्तु इसके लिए प्रत्येक जून एवं दिसंबर के अंतिम पखवारे में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित / स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधनों से आय प्राप्त नहीं कर रहा है |
आई टी आई संस्थान का प्रशिक्षण शुल्क (सत्र 2026-28 से ) :